Kohramlive : बिहार के राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए बड़ी और जरूरी खबर है। सरकार ने E-KYC की डेडलाइन बढ़ाकर अब 30 अप्रैल कर दी है। पहले यह तारीख 30 मार्च तय थी, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों के बाकी रहने पर एक और मौका दिया गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर 30 अप्रैल तक बायोमेट्रिक E-KYC नहीं कराया गया, तो राशन कार्ड को अवैध मानते हुये सूची से नाम हटा दिया जायेगा।
E-KYC को लेकर डेडलाइन
इसके बाद डीलर की मशीन में नाम नहीं दिखेगा और राशन मिलना बंद हो जायेगा। दरअसल, विभाग को शिकायतें मिली थीं कि कई जगह मृत लोगों के नाम पर राशन उठाया जा रहा है या एक आधार से कई कार्ड जुड़े हैं। इसी गड़बड़ी को रोकने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया है। स्पष्ट चेतावनी भी दी गई है कि 30 अप्रैल के बाद कोई और मौका नहीं मिलेगा। इसलिए समय रहते नजदीकी डीलर या सेंटर पर जाकर ई-केवाईसी जरूर करा लें, वरना योजना का लाभ बंद हो सकता है।
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