Kohramlive Desk : क्या आपको पता है कि सरकार की तरफ से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत मुफ्त गेहूं और चावल मुहैया कराया जाता है। अगर नहीं जानते इसके बारे में तो अब जान लें। NFSA के तहत हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ा बदलाव किया गया है। हरियाणा के सभी जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत निशुल्क गेहूं दिया जाता है। लेकिन सरकार ने इसमें बदलाव किया है। सरकार ने करनाल, अंबाला, यमुनानगर, रोहतक और हिसार जिलों का चयन गेहूं की बजाय आटा देने के लिए किया है। इन पांचों ही जिलों में राशन कार्ड धारकों को गेहूं की बजाय आटा दिया जाएगा। जनवरी में इन पांचों जिलों के 3.35 लाख लोगों को आटा नहीं मिल सका। हरियाणा सरकार ने 3 रुपये किलो की पिसाई की लागत लेकर गरीबों को आटा वितरित करने का आदेश दिया है।
पांचों जिले में करीब 8.354 लाख राशन कार्ड धारक हैं। नए नियम के अनुसार परिवार के लोगों के आधार पर राशन कार्डधारकों को आटे का वितरण शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा कार्ड धारकों को चीनी और चावल पहले की ही तरह मिलता रहेगा। अंत्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों को 35 किलो प्रतिकार्ड के हिसाब से और बीपीएल को 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से आटा दिया जा रहा है। राशन कार्ड धारकों से तीन रुपये प्रति किलो की दर से आटे की पिसाई ली जा रही है। इसके अलावा प्रति राशन कार्ड एक किलो चीनी दी जाती है, जिसकी एवज में 13.50 रुपये लिये जाते हैं।
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