Kohramlive Desk : गरीबी से लोगों को बाहर निकालने के लिए मोदी सरकार कई काम कर रही है। देश में एक बड़ी आबादी मजदूरों और असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों की है। इनकी वास्तविक स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की है। इस स्कीम को खासतौर पर असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए किया गया है।
योजना की खासियत और शर्त
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में असंगठित क्षेत्र से जुड़ा कोई भी श्रमिक 55 रुपये निवेश करके 60 की उम्र के बाद हर महीने 3 हजार रुपये ((सालाना 36 हजार रुपये) मासिक पेंशन का लाभ उठा सकता है। भारत सरकार की इस स्कीम में 18 से 40 साल के बीच के श्रमिक ही निवेश कर सकते हैं। स्कीम के तहत अगर आवेदनकर्ता की आय 15 हजार रुपये या इससे ज्यादा है, तो वह इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकता है। अगर आवेदनकर्ता की मृत्यु हो जाती है, तो उसके द्वारा तय नॉमिनी को पेंशन की 50 प्रतिशत राशि प्रदान की जाएगी।
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