उप निर्वाचन पदाधिकारी ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों साथ की बैठक, चुनाव आयोग के निर्देशों की विस्तार से दी जानकारी
RANCHI : मतदाता पहचान पत्र से आधार लिंक कराने को लेकर शुक्रवार को रांची की उप निर्वाचन पदाधिकारी मेरी मड़की ने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य के राजनैतिक दलों के साथ बैठक की। समाहरणालय ब्लॉक ‘A’ स्थित कमरा संख्या – 207 में हुई बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। मेरी मड़की ने निर्वाचन विधि एवं नियमों में संशोधन के बाद प्रपत्र 06, 06B, 07 एवं 08 में मतदाताओं के नाम का पंजीकरण एवं शुद्धिकरण तथा मतदाता सूची में मतदाताओं के आधार Linking and Authentication कार्य को लेकर मेरी मड़की ने सभी को विस्तार से जानकारी दी।
वोटरों की इच्छा के आधार पर वोटर कार्ड को आधार से जोड़ा जाएगा
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश को स्पष्ट करते हुए उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से प्रामाणिकता के साथ अधिक से अधिक मतदाताओं के मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक कराने के लिए प्रेरित किया। ऐच्छिक रूप से आधार नंबर को एकत्रित कर आधार नंबर लिंक किया जाना है। मतदाता सूची को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया 01 अगस्त 2022 से शुरू होगी। मतदाताओं के द्वारा आधार नंबर उपलब्ध कराना उनकी इच्छा पर है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों से अपेक्षा है कि इस अभियान में अपना सहयोग प्रदान करें और अधिक से अधिक लोगों के आधार नंबर लिंक कराने में सहायता करें।
01 अगस्त से घर-घर जाकर मतदाताओं से आधार कार्ड नंबर लेंगे बीएलओ
बताया गया कि बीएलओ 01 अगस्त से घर-घर जाकर मतदाताओं से आधार कार्ड नंबर लेंगे। मतदाता भी ऑनलाइन माध्यम से अपना आधार नंबर फॉर्म-6B में भर सकते हैं। इसके साथ ही अपने पोलिंग बूथों पर जाकर आधार नंबर फॉर्म-6बी में भरकर जमा करा सकते हैं। आधार नंबर लिंकिंग के लिए सभी पोलिंग बूथों पर 07 और 21 अगस्त को विशेष शिविर लगाए जाएंगे। आधार नंबर उपलब्ध नहीं कराने पर मतदाता सूची हटाया नहीं जाएगा। किसी भी स्थिति में प्राप्त आधार नंबर को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। बैठक के दौरान राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों ने कुछ सवाल भी किए जिसका जवाब देकर डीईओ ने उन्हें संतुष्ट किया।
17 वर्ष की उम्र में भी मतदाता कार्ड के लिए कर सकते हैं आवेदन
बैठक के दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी मेरी मड़की ने बताया कि अब मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए 18 साल का होना जरूरी नहीं है, बल्कि 17 वर्ष की उम्र में भी मतदाता कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया है। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार, जिन लोगों की आयु 1 जनवरी 2023 में 18 साल पूरी हो रही है, वह भी मतदाता कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। योग्य नागरिक 01 जनवरी, 01अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके है, तो मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकेंगे।
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