- झारखंड सरकार बना रही नया नियम
- नौकरी के आवेदन फॉर्म में देना होगा हलफनामा
रांची : बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा छोड़ेंगे, तभी अगले साल से मिलेगी झारखंड में नई नौकरी। जी हां, अब देना होगा हलफनामा। झारखंड सरकार नया नियम बनाने जा रही है, जो अप्रैल 2021 से लागू कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने कहा है कि सरकारी नौकरी के इच्छुक सभी प्रतिभागियों को एक हलफनामा देना होगा, जिसमें लिखा होगा कि प्रतिभागी टोबैको प्रोडक्ट्स का सेवन नहीं करते हैं या भविष्य में इसका सेवन नहीं करेंगे। अगले साल एक अप्रैल से इस नये नियम को झारखंड में लागू कर दिया जाएगा। यह नियम उन्हीं प्रतिभागियों के लिए होगा, जो झारखंड सरकार के किसी विभाग में नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं।
इसे भी पढ़ें : TPC का सदस्य गिरफ्तार, संवेदक से लेवी लेने आया था
टोबैको कंट्रोल कमेटी की बैठक में हुआ था फैसला
पिछले दिनों रांची में हुई टोबैको कंट्रोल कमेटी के साथ बैठक में यह फैसला लिया गया कि टोबैको उत्पाद की बिक्री करने वाली दुकानों पर खाने की चीजें नहीं बेची जाएंगी। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के राज्य नोडल अधिकारी एलआर पाठक का कहना है कि कमेटी ने फैसला किया है कि इस नियम को अप्रैल 2021 से लागू कर दिया जाएगा। झारखंड सरकार में नौकरी करने के इच्छुक हर व्यक्ति को यह हलफनामा देना होगा। उन्हें केवल ऑफिस में ही नहीं बल्कि ऑफिस के बाहर भी तंबाकू से जुड़े उत्पाद का सेवन नहीं करना होगा।
इसे भी पढ़ें : PLFI का इनामी Area Commander गिरफ्तार, हथियार बरामद








