Kohramlive : जर्मनी सरकार ने 17 से 45 साल के पुरुषों के लिये देश(Country) छोड़ने पर रोक लगा दी है। विदेश यात्रा को लेकर नया नियम लागू कर दिया है। अब अगर कोई युवा पढ़ाई, नौकरी या किसी भी वजह से तीन महीने से ज्यादा समय के लिये विदेश जाना चाहता है, तो उसे पहले जर्मन सेना यानी बुंडेसवेहर से अनुमति लेनी होगी। यह नया नियम 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है। पहले यह व्यवस्था सिर्फ युद्ध या आपात स्थिति में लागू होती थी, लेकिन अब इसे सामान्य समय में भी लागू कर दिया गया है।
युवाओं के देश(Country) छोड़ने पर रोक
दरअसल, जर्मनी इन दिनों अपनी सैन्य ताकत को नई धार देने में जुटा है। सरकार का लक्ष्य है कि सेना की संख्या मौजूदा करीब 1.84 लाख से बढ़ाकर 2035 तक 2.55 से 2.70 लाख तक पहुंचाई जाये। ऐसे में सरकार चाहती है कि योग्य युवाओं का रिकॉर्ड और उनकी उपलब्धता हर वक्त उसके पास रहे। नई नीति के तहत 2008 या उसके बाद जन्मे युवाओं को सेना से जुड़ा एक फॉर्म भरना होगा। पुरुषों के लिये यह अनिवार्य होगा, जबकि महिलाएं इसमें स्वेच्छा से भाग ले सकती हैं। जर्मनी, नाटो का अहम सदस्य है, इसलिये अपनी रक्षा क्षमता मजबूत करना उसकी प्राथमिकता बन गई है।

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