रांची : Diwali में अब सिर्फ चार दिन बचे हैं। राज्य सरकार ने अब जाकर जारी किए हैं गाइडलाइन। सरकार ने दिवाली और काली पूजा के मौके पर राज्यभर में सार्वजनिक स्थलों पर पटाखे फोड़ने पर बैन लगा दिया है। साथ ही घरों पर भी शर्त के साथ पटाखे जलाने होंगे। इस संबंध में अलग से दिशा-निर्देश जारी किया जाएगा। सरकार फिलहाल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का अध्ययन कर रही है।
Diwali पर सिर्फ Green पटाखे जलाएं
अन्य राज्यों की तरह इस बार झारखंड में भी केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति मिल सकती है। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक, घरों में भी लोगों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के मुताबिक ही पटाखे जलाने की अनुमति होगी। एनजीटी के आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि जिन शहरों में हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी की होगी, वहां ग्रीन पटाखे जला सकते हैं। झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, राज्य के ज्यादातर शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर मध्यम श्रेणी का ही है।
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काली पूजा पर बड़े पंडाल बनाने पर भी रोक
झारखंड सरकार ने काली पूजा में बड़े पंडाल बनाने पर रोक लगा दी है। आयोजकों को पंडाल बनाने पर इस बात का ध्यान रखना होगा श्रद्धालु पंडाल के अंदर न आ पाएं। पंडाल के अंदर केवल आयोजकों को रहने की अनुमति दी जाएगी। उन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। एक साथ 15 व्यक्ति से अधिक पूजा पंडाल में नहीं रह सकते हैं।
पंडाल का उद्घाटन भी नहीं करेंगे कोई अतिथि
काली पूजा में राज्य सरकार की ओर से शहर में किसी प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन अनुमति नहीं दी गई है। आयोजकों को स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी गेस्ट को किसी प्रकार का कोई आमंत्रण पूजा कमेटी की ओर से नहीं दिया जाएगा और न ही पंडाल का किसी प्रकार का कोई उद्घाटन होगा।
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