कोहराम लाइव डेस्क : जून 2021 से देश में केवल ब्रांडेड हेलमेट की ही बिक्री होगी। इस नियम के लागू होने के बाद खराब क्वालिटी वाले लोकल हेलमेट को बेचना अपराध माना जाएगा। इसके अलावा लोकल हेलमेट का प्रोडक्शन भी गैर कानूनी माना जाएगा।
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बता दें कि केंद्र सरकार ने मजबूत, हल्के और अच्छी गुणवत्ता वाले ब्रांडेड हेलमेट की बिक्री के लिए नया कानून लागू कर दिया है, जो देश में एक जून 2021से लागू हो जाएगा। इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 26 नवंबर को अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस नए कानून में लोकल या नकली हेलमेट बनाने और बेचने दोनों पर जुर्माना और जेल का प्रावधान किया गया है। सरकार की तरफ से लागू नए नियम में पहली बार हेलमेट को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की लिस्ट में शामिल किया गया है।
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लोकल हेलमेट पहन कर वाहन चलाने पर लगेगा 1000 जुर्माना
देश में केंद्र सरकार की तरफ से लगातार ट्रैफिक नियमों और सड़क सुरक्षा को लेकर बदलाव किए जा रहे हैं। साल भर पहले मोदी सरकार मोटर वाहन संशोधन कानून लेकर आई थी, जिसमें यातायात के नियमों को तोड़ने पर पहले के मुकाबले 10 गुना तक ज्यादा जुर्माने का प्रावधान किया गया। इसी कड़ी में अब लोकल हेलमेट के इस्तेमाल और बिक्री को रोकने के लिए केंद्र सरकार नया कानून लागू लेकर आई है। नए नियम के मुताबिक लोकल हेलमेट पहन कर दो-पहिया वाहन चलाने वाले व्यक्ति पर 1000 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
लोकल हेलमेट बनाने वालों पर लगेगा 2 लाख का जुर्माना
अब लोकल हेलमेट बनाने और उसकी बिक्री करने वालों पर भी जुर्माने और सजा का प्रावधान किया गया है। लोकल हेलमेट बनाने वालों पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। इस नए कानून में जेल का प्रावधान भी शामिल किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पहली बार इस प्रावधान को भारतीय मानक ब्यूरो (बीएसआई) की सूची में शामिल किया है।












