Saraikela : बहुचर्चित मॉब लिंचिंग के शिकार तबरेज अंसारी केस में 10 गुनाहगारों को दोषी करार दिया गया है। वहीं साक्ष्य और सबूत के अभाव में दो अन्य अभियुक्त सत्यनारायण नायक और सुमंत महतो को बरी कर दिया गया। सरायकेला के ADJ वन अमित शेखर की अदालत में सुनवाई के बाद 10 संदेही गुनाहगारों को दोषी करार दिया गया। सजा के बिंदु पर आगामी 5 जुलाई को सुनवाई होगी। दोशी पाये गये गुनाहगारों में प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल, मदन नायक, विक्रम मंडल, चामू नायक, अतुल महाली, भीमसेन मंडल, सुनामो प्रधान, कमल महतो, महेश महाली और प्रेमचंद महाली शामिल हैं।
गौरतलब है कि सरायकेला थाना क्षेत्र के धातकीडीह गांव में साल 2019 के 18 जून को एक घर में चोरी की नीयत से घुसे तबरेज अंसारी की पिटाई भीड़ द्वारा कर दी गई थी, बेतरह जख्मी तबरेज को बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया था। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था। अचानक सरायकेला मंडल कारा में उसकी तबीयत बिगड़ी थी, इसके बाद उसे सरायकेला सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसकी की मौत हो गई थी। मॉब लिंचिंग के शिकार तबरेज अंसारी की पत्नी शाइस्ता परवीन की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। पुलिस अनुसंधान में 13 लोगों को अभियुक्त करार देकर उसे गिरफ्तार किया गया था। एक अभियुक्त कुशल महाली की मौत हो चुकी है।
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