कोहराम लाइव डेस्क : वाहन में Phone के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लेकर कई सवाल उठाए जाते थे। इसके लिए कई कानून में संशोधन की बात उठाई जाती थी। लेकिन अब इसको लेकर थोड़े सुधार किए गए हैं। Central road transport और Highway ministry ने Central Motor Vehicle Rules 1989 को अपडेट करते हुए सूचना जारी कि है, जिसमे कहा गया है कि कानून अनुपालन को आसान बनाने और चालकों की ओर से सामना की जाने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ उद्देश्यों के लिए Phone के इस्तेमाल की इजाजत दी जा रही है।
दस्तावेजों को दिखाना होगा
कार के अंदर Phone का उपयोग करने का एक प्रमुख कारण कानून प्रवर्तन कर्मियों द्वारा रोके जाने पर दस्तावेजों को दिखाना है। ऐसे डॉक्युमेंट जिन्हें किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सत्यापित किया गया हो, फिजिकल डॉक्युमेंट की जगह प्रस्तुत किए जा सकते हैं। डिजिलॉकर में रखे गए डॉक्युमेंट पहले से ही स्वीकृत हैं। हाल में उठाए गए कदम से चालकों के साथ ही कानून अनुपालन कराने वाले अधिकारियों को भी सहूलियत होगी। बेशक इन डॉक्युमेंट्स को सत्यापित कराने की आवश्यकता होगी और सरकारी पोर्टल जैसे डिजि लॉकर और एम-परिवहन के जरिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
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नियम जोड़े गए हैं
यदि ड्राइविंग लाइसेंस वापस ले लिया गया हो या अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, तो ब्योरा पोर्टल पर उपलब्ध होगा और यहां इसकी जांच की जा सकती है। कार डॉक्युमेंट्स से संबंधित और सभी डेटा को भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्टोर और मॉनिटर किया जा सकता है। सबसे अहम, नियम में स्पष्ट किया गया है कि नेविगेशन उद्देश्य से चालक हाथ में फोन रख सकता है। हालांकि, चालक को यह सुनिश्चित करना होगा कि डिवाइस पकड़ने की वजह से उसे या सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों को कोई असुविधा ना हो। ये नियम मोटर व्हीकल (ड्राइविंग) रेग्युलेशन 2017 में संशोधन के जरिए जोड़े गए हैं।
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