रांची : चारा घोटाला के चाईबासा कोषागार से जुड़े मामले में सजा भुगत रहे लालू प्रसाद को झारखंड Highcourt ने जमानत प्रदान कर दी है। न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने उन्हें बेल की मंजूरी दे दी है। हालांकि चारा घोटाले की एक अन्य मामले में भी वह सजायाफ्ता है, इसमें उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है, इसलिए लालू प्रसाद अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे।
कोर्ट ने मांगी है रिपोर्ट
कोर्ट ने रिम्स चिकित्सकों से लालू प्रसाद के स्वास्थ्य से संबंधित रिपोर्ट मांगी है। लालू रिम्स अस्पताल या बंगलो में किन-किन लोगों से मिल रहे हैं, कितने विजिटर लालू से मिलने आते हैं, इसके संबंध में आईजी प्रिजन और बिरसा मुंडा जेल अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी है। मामले की सुनवाई छह नवंबर को फिर होगी। लालू को इस मामले में आधी सजा काट लेने के कारण जमानत मिली है।
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आधी सजा काट चुके हैं लालू
मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से बताया गया कि लालू प्रसाद इस मामले में आधी सजा काट चुके हैं। इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। पूर्व में सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की सजा काट लेने की अवधि पूरी होने में 27 दिन का समय शेष था, जिस कारण Highcourt ने सुनवाई स्थगित कर दी थी। शुक्रवार 9 अक्टूबर को प्रार्थी की ओर से अभी बताया गया कि लालू प्रसाद इस मामले में 30 माह की सजा काट चुके हैं ।
सीबीआई ने जमानत का विरोध किया
वहीं सीबीआई ने लालू प्रसाद को जमानत दिए जाने का विरोध किया। सीबीआई की विशेष अदालत ने चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के इस मामले में लालू प्रसाद को पांच साल की सजा सुनाई थी। लालू प्रसाद की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पैरवी की।
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