Kohramlive : बाल यौन शोषण से संबंधित सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफार्म के हटा लेने को कहा गया है। इसे लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने X, यूट्यूब, टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में सोशल मीडिया प्लेटफार्म को भारत में बाल यौन शोषण से संबंधित सामग्री हटाने के लिए चेतावनी दी गई है। वहीं, मंत्रालय ने कहा कि यदि बाल यौन शोषण से संबंधित सामग्री को प्लेटफार्म से नहीं हटाया गया तो उनकी कानूनी सुरक्षा को हटा दिया जायेगा और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
चेतावनी नहीं मानने पर कानूनी कार्रवाई- आर. चंद्रशेखर
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मीडिया से कहा कि हमने X, यूट्यूब और टेलीग्राम को नोटिस भेज यह सुनिश्चित करने को कहा कि उनके प्लेटफॉर्म पर कोई बाल यौन शोषण सामग्री मौजूद नहीं है। सरकार IT नियमों के तहत एक सुरक्षित और भरोसेमंद इंटरनेट बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि IT अधिनियम के तहत IT नियम सोशल मीडिया मध्यस्थों से सख्त अपेक्षा रखते हैं कि उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर आपराधिक या हानिकारक पोस्ट की अनुमति नहीं देनी चाहिये। यदि वे तेजी से कार्रवाई नहीं करते हैं, तो IT अधिनियम की धारा 79 के तहत उनका सुरक्षित कानूनी सुरक्षा को वापस ले लिया जायेगा और भारतीय कानून के तहत परिणाम भुगतने होंगे। यहां याद दिला दें कि IT अधिनियम की धारा 66E, 67, 67A और 67B CSAM सहित अश्लील या अश्लील सामग्री के ऑनलाइन प्रसारण के लिए कड़े दंड और जुर्माना लगाती हैं।
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