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Unlock : 8 नवंबर से अंतरराज्यीय बसें चलेंगी, जिम-बार भी खुल जाएंगे

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रांची : झारखंड सरकार ने Unlock की कड़ी में कुछ और श्रेणियों को सम्मिलित किया है। सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में छूट देकर दीपावली और छठ से पहले राज्य के लोगों को बड़ी राहत दी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति देते हुए राज्य सरकार ने बसों के संचालन, जिम और बार को भी खोलने की अनुमति दी है।

वहीं दूसरे राज्यों से झारखंड पहुंचने वाले स्थानीय लोग को राज्य सरकार ने 14 दिनों के क्वॉरेंटाइन की बाध्यता से भी राहत देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में पहले जारी निर्देश को निरस्त कर दिया गया है। आठ नवंबर से अंतरराज्यीय बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा साथ ही जिम और बार भी खुल जाएंगे।

मुख्य सचिव ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जारी किया

मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर गुरुवार 22 अक्टूबर की देर रात नया एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) जारी किया। कई सेक्टर Unlock किए गए हैं। इसमें अंतरराज्यीय बस सेवा को भी मंजूरी दी गई है। कहा गया है कि आठ नवंबर से दूसरे राज्यों की बसें झारखंड आ सकती हैं। इससे पहले परिवहन विभाग अलग से गाइडलाइन जारी करेगा। आदेश में जिम और बार खोलने को भी मंजूरी दी गई है, लेकिन जो कंटेनमेंट जोन के बाहर हैं, वे ही खुलेंगे।

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स्कूलों को लेकर भी नया निर्देश जारी

क्लोज स्पेस जैसे बैंक्वेट हॉल और ओपन स्पेस में उपलब्ध स्थान के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 200 लोग जमा हो सकेंगे। स्कूलों को लेकर भी नया निर्देश जारी किया गया है। इसके अनुसार, स्कूल तो खुलेंगे, लेकिन बोर्ड परीक्षा से जुड़े रजिस्ट्रेशन समेत अन्य कार्य होंगे। कक्षाएं नहीं चलेंगी। स्कूल प्रबंधन पंजीयन समेत अन्य कार्यों के लिए छात्रों को बुला सकते हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए अभिभावकों की सहमति लेना आवश्यक होगा।

पूजा पंडाल में श्रद्धालुओं की नो इंट्री

किसी भी पूजा पंडाल में श्रद्धालुओं की इंट्री नहीं है। पंडाल के भीतर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सिर्फ और सिर्फ आयोजन समिति के सदस्य और पुजारी ही जा सकते हैं। उनकी संख्या भी एक बार में अधिकतम 15 होगी। आरती पाठ और मंत्र का उच्चारण भी सिर्फ लाइव ही हो सकेगा।

पंडाल में लाउडस्पीकर का उपयोग सिर्फ लाइव मंत्र उच्चारण पाठ और आरती के लिए किया जा सकेगा। किसी भी हाल में लाउडस्पीकर से रिकॉर्डेड या पहले से ही टेप किया हुआ गीत-संगीत और भजन नहीं बजाया जा सकेगा।

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