15 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा हॉल
नई दिल्ली : कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में जारी लॉकडाउन के बाद आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए अनलॉक की गाइडलाइन जारी की गई। अनलॉक-1, अनलॉक-2, अनलॉक-3, अनलॉक-4 में आर्थिक गतिविधियों को छूट दी गई। अब अनलॉक-5 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। 15 अक्टूबर से देश में सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल जाएंगे। इसके लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय विस्तृत रूप से दिशा-निर्देश जारी करेगा। दिशा निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देशभर के कंटेनमेंट जोन में पूर्णबंदी 31 अक्टूबर तक लागू रहेगी। नये दिशा निर्देश गुरुवार से लागू होंगे।
पांचवें चरण में कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में पहले के अलावा कई अन्य गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी गयी है। ये दिशा-निर्देश राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागाों की सलाह से तैयार किये गये हैं।
Read More : बाबरी मस्जिद विध्वंस केस : आडवाणी, जोशी सहित सभी 32 अभियुक्त बरी
इन गतिविधियों को भी मिली छूट
- गृह मंत्रालय ने तैराकों के ट्रेनिंग के उद्देश्य से इस्तेमाल किए जाने वाले स्विमिंग पूल को भी 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दे दी है।
- मनोरंजन पार्कों को भी 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत मिल गई है। गृह मंत्रालय ने मनोरंजन पार्क और इसी के जैसे दूसरी जगहों को भी खोलने की इजाजत दे दी है।
- गृह मंत्रालय ने बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी को भी 15 अक्टूबर से इजाजत दे दी है।
Read More : बिग बी ने लगाया हरा रिबन, अंगदान का लिया संकल्प
स्कूल खोलने पर फैसला 15 अक्टूबर के बाद
स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट और दूसरे शिक्षण संस्थाओं को खोलने पर गृह मंत्रालय ने कहा है कि संबंधित राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश 15 अक्टूबर के बाद इस बारे में फैसला ले सकेंगी। इसके लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्कूल प्रबंधन और दूसरी एजेंसियों से बात करेंगी।
Read More : संजय सेठ ने कहा, नया कृषि बिल राम मंदिर बनने जैसा