UGC ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के बदले नियम, देखें…

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Kohramlive :  UGC ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति को लेकर नियम बदल दिए है। इस संबंध में नए नियम जारी कर दिए गए हैं। अब उच्च शिक्षा संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सहायक प्राध्यापकों की सीधी भर्ती में NET/ SET/ SLET को न्यूनतम योग्यता मानंदड बनाते हुए अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में अधिसूचना यूजीसी के सचिव प्रोफेसर मनीष जोशी की ओर से 30 जून, 2023 की तारीख से जारी की गई है और नए नियमों को एक जुलाई, 2023 से ही प्रभावी तौर पर लागू किया गया है। वहीं यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने ट्वीट कर बताया कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी वैकल्पिक योग्यता मानदंड बना रहेगा।

 

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