Lohardaga : नाबालिग लड़की के साथ रेप कर उसकी हत्या करने देने वाले खूनी इंदर उरांव को फांसी की सजा सुनाई गई है। वहीं, उसे 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह सजा शुक्रवार को लोहरदगा के DJ 1 सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने सुनाई। यह वारदात 24 दिसम्बर 2022 को लोहरदगा के बगडू थाना क्षेत्र में हुई थी। कातिल इंदर उरांव फिलहाल जेल में है। खबर है कि इंदर उरांव पहले भी अपनी दादी की हत्या के मामले में जेल जा चुका है। लोक अभियोजक मिनी लकड़ा ने मीडिया को बताया कि इंदर उरांव ने नाबालिग बच्ची को पैसे देकर बहला-फुसला कर एक सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। बाद में पकड़े जाने के डर से बच्ची की हत्या कर शव को छुपा दिया था। जब बच्ची को खोजा गया तो इस बात का खुलासा हुआ। इसके बाद ग्रामीणों ने इंदर उरांव को पकड़कर पहले खूब पीटा और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। इसमें कुल 17 लोगों की गवाही दर्ज की गई थी। इस कांड का अनुसंधान पुलिस सब इंस्पेक्टर पंकज कुमार शर्मा ने किया था।
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