Ranchi : नक्सलियों के इशारे पर लेवी वसूली करने के जुर्म में धरे गये तिलकमान साहू को 8 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर अलग से 8 माह की सजा भुगतनी होगी। यह सजा रांची सिविल कोर्ट के न्यायायुक्त दिवाकर पांडेय की अदालत में सुनाई गई। तिलकमान साहू को यह सजा पोटा अधिनियम-2002 की धारा – 3(5) के प्रावधान के दोषी पाते हुये यह सजा सुनाई गई है। यहां याद दिला दें कि मिली गुप्त सूचना पर गुमला के पालकोट पुलिस ने पालकोट बाजार से तिलकमान साहू को अरेस्ट किया था। तब गिरफ्तार तिलकमान साहू ने पुलिस को बताया कि वह नक्सलियों के कहने पर लेवी वसूलने का काम करता है। उसके पास से बतौर लेवी वसूली के रुपये भी मिले थे। उसकी निशानदेही पर एक अन्य नक्सली शंकर लोहरा को अरेस्ट किया गया था।
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