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इसपर होगा जोर, ये बोल गईं DC नैंसी सहाय…

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Hazaribagh(Sunil Sahu) : चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद आज विभिन्न राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता के बारे में जानकारी दी गई। यह जानकारी हजारीबाग की DC नैंसी सहाय द्वारा दी गई। वहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशो का अक्षरशः पालन करने पर जोर दिया गया। समाहरणालय सभागर में आयोजित बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नैंसी सहाय ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से कहा कि आसन्न विधानसभा चुनाव स्वच्छ, निष्पक्ष एवं सुगम बनाने के आदर्श आचार संहिता के विभिन्न प्रावधानों के बारे में जानना बेहद जरूरी है।
बैठक में मौजूद लोगों को आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के पश्चात कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल या संगठन, उम्मीदवार, अभ्यर्थी किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्व आपत्तिजनक टिप्पणी, विधि-विरूद्व संदेश, का इस्तेमाल व्हाटसएप, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर या किसी भी तंत्र पर नहीं करेंगे, जिससे किसी की व्यक्तिगत,मानसिक,धार्मिक,जातीय भावनायें आहत होती हो तथा जिससे चुनाव संबंधी आदर्श आचार संहिता का उल्लंधन होता हो। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जायेगी। वहीं, किसी भी तरह की सभा, जुलूस, धरना, या किसी भी प्रकार का प्रदर्शन बिना सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी नैंसी सहाय ने बताया कि किसी भी प्रस्तावित चुनावी सभा, जुलूस मार्ग, कार्यक्रम आदि के संचालन हेतु केवल और केवल ऑनलाइन सुविधा ऐप के माध्यम से सक्षम प्राधिकार के द्वारा अनुमति हासिल की जा सकती है। वहीं, चुनावी रैली में केवल दस वाहनों के प्रयोग किये जाने की अनुमति दी जायेगी। इसी तरह कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल, संगठन, उम्मीदवार या अभ्यर्थी किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनैतिक प्रचार के लिये नहीं करेंगें एवं साम्प्रदायिक भावना को भड़काने का काम नहीं करेंगें। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों पर रिलीजियस इंस्टिटयूशन एक्ट-1988 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी। वहीं, मतदाताओं को डराने, धमकाने या प्रलोभन देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। वहीं सरकारी गेस्ट हाउस या सरकारी भवन का कोई भी हिस्सा किसी भी राजनीतिक गतिविधियों, सभा, बैठक के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा। इस क्रम में झारखण्ड कंट्रोल ऑफ द यूज एण्ड प्ले ऑफ लाउडस्पीकर एक्ट-1955 अन्तर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र या किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक वर्जित रहेगा। प्रदुषण फैलाने वाले प्रचार सामाग्रियों यथा-प्लास्टिक,पॉलीथीन से बने पोस्टर, बैनर का इस्तेमाल राजनेैतिक प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जायेगा।
DC नैंसी सहाय ने बताया कि झारखंड में दो चरणों में चुनाव होंगे, वहीं हजारीबाग के बरकट्ठा में 20, बरही में 21 एवं हजारीबाग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान 13 नवंबर को एवं 24 मांडू विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान 20 नवंबर को होंगे। प्रथम चरण के लिए अधिसूचना जारी होने की तिथि 18 अक्टूबर 2024 निर्धारित है। वहीं नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2024, स्क्रूटनी की तिथि 28 अक्टूबर,नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर, मतदान की तिथि 13 नवंबर तथा मतगणना की तिथि 23 नवंबर एवं चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने की तिथि 25 नवंबर निर्धारित की गई है।
द्वितीय चरण के लिए अधिसूचना जारी होने की तिथि 22 अक्टूबर 2024 निर्धारित है। वहीं नामांकन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर 2024, स्क्रूटनी की तिथि 30 अक्टूबर,नाम वापसी की अंतिम तिथि 01 नवंबर, मतदान की तिथि 20 नवंबर 2024 तथा मतगणना की तिथि 23 नवंबर एवं चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने की तिथि 25 नवंबर निर्धारित की गई है।

पेड न्यूज प्रकाशित न करेंः DC 

किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी की ओर से भड़काऊ, गुमराह करने वाला अथवा नफरत फैलाने वाले विज्ञापनों को कतई जारी नहीं किया जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रिट, इलेकट्रॉनिक मीडिया, पम्पलेट, बैनर, पोस्टर, लिफलेट व अन्य प्रकाशित कराये जाने वाले सामग्री, विज्ञापन को मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मानीटरिग कमेटी (एमसीएमसी) से प्रमाणित कराकर अनुमति प्राप्त करनी होगी। विज्ञापन पब्लिकेशन के 48 घंटे पहले संबंधित प्रत्याशी या दल को एमसीएमसी कमेटी के समक्ष प्रकाशित कराये जाने वाले विज्ञापन की सामग्री के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने मीडिया से अपील की है कि किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी के पक्ष या विपक्ष में पेड न्यूज प्रकाशित न करें अन्यथा संबंधित न्यूज को पेड मानते हुए संबंधित समाचार पत्र की डीएवीपी दर के अनुसार उसे उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा तथा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में कार्यवाही भी की जा सकती है।
इस बैठक में अपर समाहर्ता संतोष कुमार, प्रशिक्षु आईएएस लोकेश बारंगे,उप निर्वाचन पदाधिकारी मां देवप्रिया, एसडीम सदर व बरही एवं राजनीतिक दलों से बीजेपी से जयनारायण प्रसाद, सीपीआई-एम से गणेश कुमार सिटू, कांग्रेस से अनिल राम भुइयां, आरजेडी से रौशन यादव, बीएसपी से राजेश कुमार, जेएमएम से सुनील कुमार शर्मा आजसू से आनंद सिंह सहित कई अन्य मौजूद थे।

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