Kohramlive : जीवन बीमा प्रीमियम और सीनियर सिटीजन के हेल्थ इंश्योरेंस में केंद्र सरकार GST की छूट दे सकती है। राज्य मंत्रिस्तरीय पैनल के अधिकांश सदस्यों ने आम आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए करों में कटौती का समर्थन किया है। जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर GST दर पर निर्णय लेने के लिए मंत्री समूह की शनिवार को बैठक हुई। जिसमें जीवन बीमा तथा वरिष्ठ नागरिकों द्वारा स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किये जाने वाले प्रीमियम को कर मुक्त किया जा सकता है। वहीं, अन्य व्यक्तियों के लिये पांच लाख रुपये तक के कवरेज वाले स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किये गये प्रीमियम पर GST से छूट देने का निर्णय लिया गया। हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय GST परिषद द्वारा लिया जायेगा। फिलहाल पांच लाख रुपये से अधिक के स्वास्थ्य बीमा कवरेज के लिये भुगतान किये गये प्रीमियम पर 18 फीसदी GST लगता रहेगा।
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