kohramlive desk : 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा। 1 अप्रैल से देश में कई तरह के बदलाव लागू होने वाले हैं। इनमें GST संबंधी नियमों में बदलाव भी शामिल है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कहा कि 20 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबार को 1 अप्रैल से बी2बी (व्यवसाय से व्यवसाय) लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान काटना होगा। इससे पहले गुड्स एवं सर्विस टैक्स (GST) के तहत बी2बी लेनदेन पर 500 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए 1 अक्टूबर 2020 से ई-चालान जरूरी कर दिया गया था।
इलेक्ट्रॉनिक चालान के लिए नई व्यवस्था
बता दें कि पहले 1 जनवरी 2021 से इसे 100 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए उक्त नियम को जरूरी बना दिया गया था। पिछले साल 1 अप्रैल से 50 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियां बी2बी लेनदेन के लिए ई-चालान काट रही थीं। इस वित्तीय वर्ष से 20 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबार को बी2बी (व्यवसाय से व्यवसाय) लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान काटना होगा।
टैक्स नियमों में आएगी अधिक पारदर्शिता
ईवाई इंडिया के टैक्स पार्टनर बिपिन सपरा ने बताया कि इस कदम के बाद टैक्स संबंधी नियमों को लागू करने में पहले के मुकाबले ज्यादा पारदर्शिता आएगी। साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट संबंधी धोखाधड़ी में भी कमी होगी। यानी इस नियम के लागू होने के बाद टैक्स संबंधी समस्याओं में कमी भी आएगी।
इसे भी पढ़ें : आज रात से National Highways पर सफर होगा महंगा, अब इतना रुपये देना होगा टोल टैक्स
इसे भी पढ़ें : 1 अप्रैल से बिहार में 10% ज्यादा देना होगा टोल टैक्स
इसे भी पढ़ें : बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, रामायणी रॉय ने किया टॉप
इसे भी पढ़ें : पेट की आग बुझाने की जुगाड़ में गये दो की गई जान, कई अस्पताल में…
इसे भी पढ़ें : पेट में था बच्चा, जीने नहीं दिया प्रतिमा को… देखें वीडियो
इसे भी पढ़ें : झारखंड में शराब नीति को मंजूरी, 5 लीटर से ज्यादा अवैध शराब पकड़ाया तो…
इसे भी पढ़ें : सबको रूला गया लेडी डॉक्टर अर्चना का सुसा’इड नोट, देखें वीडियो…
इसे भी पढ़ें : बदन पर कपड़ा नहीं, हाथ-पैर बंधा, फंदे पर लटका मिला विवेक, पुलिस बोली…
इसे भी पढ़ें : ग्राम प्रधान के घर में लिखी जा रही थी इंटर की कॉपियां, पहुंची पुलिस और…












