UP : गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में उनकी सजा को रद्द कर दिया है। उनकी सांसदी पर मंडरा रहा खतरा खत्म हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अफजाल अंसारी की अपील स्वीकार कर ली है। वहीं, गैंगस्टर मामले में विशेष कोर्ट की ओर से सुनाई गई चार साल की सजा रद्द हो गई है। अब अफजाल की संसद सदस्यता बरकरार रहेगी। यह फैसला न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत ने सुनाया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अफजाल अंसारी को गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने कृष्णानंद हत्याकांड के बाद शुरू हुये गैंगस्टर मामले में चार साल की सजा सुनाई थी। कृष्णानंद राय के बेटे और राज्य सरकार ने अफजाल अंसारी की सजा बढ़ाने की अपील हाइकोर्ट में दाखिल की थी। इसके पहले अफजाल की अपील हाइकोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट की शरण में गये थे। सुप्रीम कोर्ट ने सजा को निलंबित करते हुये फिर से सुनवाई के लिए मामले को हाई कोर्ट वापस भेज दिया था।
इसे भी पढ़ें :जेलर सस्पेंड, वजह चौंकाने वाली…
इसे भी पढ़ें :अब Bar and Restaurant में ”इनकी” नो एंट्री
इसे भी पढ़ें :जेल के अंदर प्लान बनते ही बाहर बरसी गो’लियां… जानें
इसे भी पढ़ें :रंगदारी नहीं मिलने पर फा’यरिंग और घर में मा’रा ब’म
इसे भी पढ़ें :बड़ा फैसला : अग्निवीरों के लिये बेहतरीन मौका… जानें
इसे भी पढ़ें :NIA के छापे में मिली लाखों नकदी… जानें
इसे भी पढ़ें :बड़ा फैसला : अग्निवीरों के लिये बेहतरीन मौका… जानें
इसे भी पढ़ें :NIA के छापे में मिली लाखों नकदी… जानें
इसे भी पढ़ें :मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक बरसी कृपा, हेमंत कैबिनेट में कई अहम फैसले
इसे भी पढ़ें :वोटर लिस्ट में कल से अपना नाम ऐसे चेक करें
इसे भी पढ़ें :जेलर सस्पेंड, वजह चौंकाने वाली…
इसे भी पढ़ें :अब Bar and Restaurant में ”इनकी” नो एंट्री
इसे भी पढ़ें :जेल के अंदर प्लान बनते ही बाहर बरसी गो’लियां… जानें
इसे भी पढ़ें :रंगदारी नहीं मिलने पर फा’यरिंग और घर में मा’रा ब’म
इसे भी पढ़ें :बड़ा फैसला : अग्निवीरों के लिये बेहतरीन मौका… जानें
इसे भी पढ़ें :NIA के छापे में मिली लाखों नकदी… जानें
इसे भी पढ़ें :जेलर सस्पेंड, वजह चौंकाने वाली…
इसे भी पढ़ें :अब Bar and Restaurant में ”इनकी” नो एंट्री
इसे भी पढ़ें :जेल के अंदर प्लान बनते ही बाहर बरसी गो’लियां… जानें
इसे भी पढ़ें :रंगदारी नहीं मिलने पर फा’यरिंग और घर में मा’रा ब’म











