UP : यूपी के कासगंज में चंदन गुप्ता हत्याकांड में दोषी पाये गये 28 गुनहगारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, वहीं गुनहगारों को 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह सजा NIA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेकानंद शरण त्रिपाठी की अदालत में सुनाई गई। वहीं, इस कांड में दोषी करार दिये गये एक गुनहगार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। यहां याद दिला दें कि 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। यह यात्रा कोतवाली थाना क्षेत्र के बड्डूनगर पहुंची, जहां गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम चल रहा था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, तिरंगा यात्रा को आगे नहीं बढ़ने देने के सवाल पर दो पक्षों में तनातनी शुरू हो गई। बात इतनी बिगड़ गई कि पत्थरबाजी होने लगी। चंद मिनटों बाद ही पूरा माहौल खराब हो गया। जिसमें चली गोली से चंदन गुप्ता मारा गया। हालात इतने खराब हो गये थे कि प्रशासन को तब इंटरनेट सेवायें तक बंद करनी पड़ी थी।
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