Saraikela : झारखंड के बहुचर्चित तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग के गुनाहगारों को सजा सुना दी गई है। गुनाहगारों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना की राशि अदा न करने पर 1 महीने अतिरिक्त सजा तय की गई है। यह सजा ADJ वन अमित शेखर की अदालत द्वारा सुनाई गई है। इस कांड में दो अन्य अभियुक्त सुमंत महतो एवं सत्यनारायण नायक को पर्याप्त साक्ष्य और सबूत के अभाव में रिहा कर दिया गया। सजा पाने वालों हत्यारों में सुनामो प्रधान, प्रेमचंद महाली, चामू नायक, प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल, कमल महतो,भीमसेन मंडल, मदन नायक, अतुल महाली, विक्रम मंडल एवं महेश महाली शामिल हैं। यहां याद दिला दें कि सरायकेला के धातकीडीह गांव में साल 2019 में 18 जून को तबरेज अंसारी की जुटी भीड़ द्वारा पिटाई कर दी गई थी। धुनाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था। सरायकेला मंडल कारा में बंद तबरेज की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे सरायकेला के सदर अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। मारे गये तबरेज अंसारी की पत्नी शाइस्ता परवीन की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था।
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