UP : उत्तर प्रदेश में पुलिस की वर्दी पहनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिये साल की शुरुआत उम्मीद और राहत लेकर आई है। CM योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सीधी भर्ती–2025 में आरक्षी नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों के लिये अधिकतम आयु सीमा में एकमुश्त तीन साल की छूट देने का बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले से वह तमाम युवा भी दौड़ में लौट आये हैं, जो उम्र की रेखा पर ठहर गये थे। इस महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर शासन ने 5 जनवरी 2026 को आधिकारिक शासनादेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं में नई ऊर्जा और उत्साह देखने को मिल रहा है। भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि यह निर्णय डूबते सपनों को किनारा देने जैसा है। कई युवाओं के लिये यह आखिरी मौका था, जो अब उम्मीद में बदल गया है।
इस शिथिलीकरण का लाभ 32,679 पदों पर भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को मिलेगा। इसमें आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन, आरक्षी घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर शामिल हैं। यह निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली-1992 के नियम-3 के अंतर्गत लिया गया।
योगी सरकार का यह कदम यह दर्शाता है कि प्रदेश में युवाओं के हित को प्राथमिकता दी जा रही है। यह नीति लाखों अभ्यर्थियों की आशाओं को नया बल देगी, उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर देगी और यह साबित करती है कि युवाओं का भविष्य सरकार के निर्णयों में केंद्रित है।






