HARIYANA : हरियाणा के रोहतक जिले में इंदिरा कॉलोनी के एक जागरूक शिक्षक ललित कुमार ने अपने पांच रुपये के हक की लड़ाई पांच साल लड़ी। मामले में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने शहर के रिलायंस फ्रेश स्टोर पर कड़ा जुर्माना लगाया है। आयोग ने स्टोर पर पांच रुपये पर नौ प्रतिशत ब्याज के हिसाब से चुकाने सहित केस में खर्च हुए पांच हजार रुपये भी शिकायतकर्ता को देने का फैसला सुनाया है। स्टोर के खिलाफ शिक्षक ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में भी केस दायर किया था।
30 रुपये के बदले नामी स्टोर ने ले लिए थे 35 रुपये
ललित कुमार ने वर्ष 2016 में हुडा कॉम्प्लेक्स स्थित रिलायंस फ्रेश स्टोर से कमल काकड़ी (लोटस रूट्स) खरीदी थी। जिसका रेट 30 रुपये था, लेकिन शिक्षक से 35 रुपये लिए गए। शिक्षक ने पांच रुपए वापस मांगे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने कस्टमर केयर पर कॉल की। वहां से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। शिक्षक ने हार नहीं मानी और चंडीगढ़ स्थित नापतौल विभाग में शिकायत कर दी। इसके अगले ही दिन टीम वहां पर पहुंची। मामले में स्टोर को गलत पाया गया और शिकायत सही मिलने पर 30 हजार रुपये जुर्माना लगा दिया।
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