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झारखंड के इस डैम में तैरना, कूदना और बोटिंग सख्त मना, आदेश जारी

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Garhwa(Nityanand Dubey) : गढ़वा में डूबने की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने अनराज डैम जलाशय को “नो स्विमिंग ज़ोन” घोषित कर दिया है। गढ़वा सदर SDO संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत यह आदेश जारी किया है, जो तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। अब जलाशय में तैरना, कूदना, नहाना और अन्य खतरनाक गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। छूट केवल स्थानीय कुशल गोताखोरों, मत्स्यजीवी समिति के सदस्यों और आपदा राहत कार्य में लगे विशेष दल को ही मिलेगी। जारी आदेश के मुताबिक प्रतिबंधित क्षेत्र में चेतावनी बोर्ड लगाये जायेंगे, नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी, वहीं अगले आदेश तक पर्यटकों के लिए बोटिंग और स्टीमर सेवायें बंद रहेंगी।

जिला मत्स्य पदाधिकारी, लघु सिंचाई विभाग, अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी को इस आदेश के पालन की जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस को निर्देश मिला है कि इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये, ताकि कोई भी अनजाने में नियम न तोड़े। प्रशासन ने नागरिकों और पर्यटकों से अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा और जनहित में इन निर्देशों का पालन करें, वरना कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यहां याद दिला दें कि बीते रविवार को भी डैम में डूबने से एक 16 साल के छात्र की मौत हो गई थी।

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