Ranchi : रांची सेंट्रल जेल में बंद निलंबित महिला IAS पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट ने बेल देने से इनकार कर दिया, वहीं झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। 11 मई 2022 से जेल में बंद पूजा सिंघल ने हेल्थ ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट से बेल देने की गुजारिश की थी, जिसपर आज सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना यह फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की अदालत ने कहा अभी जमानत के लिए इंतजार करें। यह कोई साधारण मामला नहीं है। इसमें कई गंभीर बातें हैं। आज हुई सुनवाई के दौरान ED की ओर से पक्ष रख रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जमानत याचिका का विरोध किया। कहा कि कुल हिरासत अवधि में से उन्होंने ज्यादातर समय रांची के एक अस्पताल रिम्स में बिताया है। 10 फरवरी, 2023 को शीर्ष अदालत ने सिंघल को दो महीने के लिये अंतरिम जमानत दी थी, ताकि वह अपनी बीमार बेटी की देखभाल कर सकें। ED ने मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में साल 2022 में 6 मई को पूजा सिंघल के 20 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी। जिसमें 19.31 करोड़ रुपये की बरामदगी हुई।
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