Ranchi : रांची सेंट्रल जेल में बंद निलंबित IAS छवि रंजन की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट में छवि रंजन की डिफाल्ट जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि ED की ओर से अनुसंधान पूरा किया गया है। आरोप पत्र भी दाखिल किया गया है। ऐसे में डिफॉल्ट बेल का मामला नहीं बनता है। रांची के पूर्व DC छविरंजन बीते पांच महीने से जेल में बंद हैं। उनपर रांची में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री में शामिल रहने का इल्जाम है।
इसे भी पढ़ें :झारखंड में झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट
इसे भी पढ़ें :सनी देओल और राजवीर देओल ने पैपराजी को दिए कई पोज…
इसे भी पढ़ें : जीटी रोड पर तेल चुराने में एक्टिव गैंग की करतूत जान रह जाएंगे दंग
इसे भी पढ़ें : घर से पापा के पास जाने निकली दो बहनों के साथ क्या हो गया… देखें
इसे भी पढ़ें : क्या बताये मैडम, मेरे साथ गलत हो गया, थाना में जोरदार हंगामा… जानें
इसे भी पढ़ें : बिना चीर-फाड़ के खतरनाक जगह फंसा सिक्का यूं निकाल गये डॉ जयंत घोष… देखें वीडियो












