Ranchi : PLFI के सुप्रीमो दिनेश गोप को एक मामले में दो साल की सजा सुनाई है। जान से मार देने का डर दिखाकर लेवी वसूलने से जुड़े मामले में ATS कोर्ट में बहस पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा ने यह सजा सुनाई। वहीं, 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर अलग से छह माह जेल काटनी होगी। ATS ने कोर्ट में छह गवाह और कई साक्ष्य प्रस्तुत किये, जिनके आधार पर कोर्ट ने दिनेश गोप को दोषी करार देते हुये यह सजा सुनाई है। सुप्रीमो दिनेश गोप फिलहाल जेल में बंद है। उस पर हत्या, अपहरण, फिरौती और लेवी के 99 से ज्यादा संगीन केस दर्ज हैं। ATS ने साल 2023 में दिनेश गोप के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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