kohramlive desk : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के प्रदर्शनकारियों से बरामद करोड़ों रुपये वापस करने को कहा है। योगी सरकार ने शुक्रवार को SC को बताया कि उसने सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान के लिए 2019 में सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई और 274 रिकवरी नोटिस वापस ले लिया है। इसके जवाब में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि राज्य सरकार करोड़ों रुपये की पूरी राशि वापस करेगी, जो इस कार्रवाई के तहत कथित प्रदर्शनकारियों से वसूली गई थी। कोर्ट ने नए कानून के तहत कथित सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दी है।
31 अगस्त 2020 को अधिसूचित हुआ भरपाई कानून
मालूम हो कि सार्वजनिक और निजी संपत्ति नष्ट करने के लिए यूपी सरकार भरपाई कानून को 31 अगस्त 2020 को अधिसूचित किया गया था। पीठ ने अतिरिक्त एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि प्रदर्शनकारियों और राज्य सरकार को निधि निर्देशित करने की बजाय दावा अधिकरण का रुख करना चाहिए।
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