रांची : Supreme Court पहुंचा झारखंड के दल-बदल का मामला। झारखंड विधानसभा सचिवालय ने दायर की याचिका। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर विधानसभा सचिवालय ने याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने इस मामले में बाबूलाल मरांडी को राहत दी थी।
सुनवाई स्थगित रखने का दिया था आदेश
झारखंड हाईकोर्ट ने बाबूलाल मरांडी के खिलाफ विधानसभा के न्यायाधिकरण में होने वाली सुनवाई को अगली तिथि तक स्थगित रखने का आदेश दिया था। कोर्ट ने स्पीकर और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था। 13 जनवरी तक इनको अदालत में अपना जवाब दाखिल करना है। अब यह विधानसभा अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के मामले में सुनवाई जारी रखें या फिर उसे भी रोक दें।
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मरांडी ने Court में दी थी चुनौती
हाईकोर्ट ने कहा था कि बाबूलाल मरांडी से जुड़े मामले में स्पीकर के यहां होने वाली सुनवाई को स्थगित रखा जा रहा है। इस मामले में स्पीकर और राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। दरअसल बाबूलाल मरांडी की ओर से स्पीकर की ओर से जारी नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।बाबूलाल मरांडी ने दल-बदल मामले में 12 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल किया है। इसके तहत इस मामले की कोई सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने पर मरांडी का पक्ष भी सुना जाएगा।
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