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सुनील तिवारी को हाइकोर्ट से मिली जमानत, यह है शर्त

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रांची : नाबालिग का यौन शोषण के आरोप में फंसे सुनील तिवारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्‍हें सशर्त जमानत दे दी है। तिवारी की ओर से दायर जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस राजेश कुमार ने सुनवाई की। अदालत ने अगले छह माह तक उनके झारखंड आने और मोबाइल व मोबाइल नंबर बदलने पर रोक लगायी है।

यहां याद दिला दें कि चार अक्टूबर को सुनील तिवारी ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई दौरान कोर्ट ने कहा था कि एससी-एसटी एक्‍ट भी लगा है। पीड़ित का पक्ष भी सुना जाना जरूरी है।

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