Ranchi : स्मोकिंग करने वाले सवाधान हो जाएं। रांची नगर निगम ने कचहरी चौक स्थित भवन को नो स्मोकिंग जोन घोषित कर दिया है। कोई यहां स्मोकिंग करते पकड़ा गया, तो उसे 200 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।
तंबाकू खाने वालों पर भी होगी कार्रवाई
इतना ही नहीं, नये नियम के अनुसार, कोई तंबाकू खाते पकड़ा जाता है,तो उसपर भी कार्रवाई की जाएगी। एक्ट के तहत दंड का भी प्रावधान है। नगर निगम प्रबंधन की ओर से कंट्रोल रूम का कंप्लेन नंबर 9431104429 भी जारी किया गया है। इस पर कोई भी व्यक्ति कंप्लेन कर सकता है।
तंबाकू बिक्री के लिए लाइसेंस जरूरी
यह भी ध्यान रखना है कि नगर निगम क्षेत्र में तंबाकू की बिक्री के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। लाइसेंस जारी करने का अधिकार रांची नगर निगम को मिला है। लाइसेंस के बिना राजधानी क्षेत्र में इसकी बिक्री नहीं की जा सकती है।बिना लाइसेंस के बिक्री करने और पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग व अन्य तंबाकू का सेवन करने पर नगर निगम कार्रवाई करेगा।
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