रांची के इन इलाकों में कल से धारा-144, जानें कब तक

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Ranchi : राजधानी रांची के कुछ इलाकों में कल से धारा 144 लगाने का फैसला लिया गया है। JAC सप्लिमेंट्री एगेजाम के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। कल यानी एक अगस्त से 8 अगस्त तक निशेधाज्ञा लागू रहेगी। JAC इंटरमीडिएट आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स का सप्लिमेंट एग्जाम कल यानी 01 अगस्त से 08 अगस्त 2023 तक निर्धारित है। पहली पाली में पूर्वाह्न 09:45 बजे से अपराह्न 01:05 बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर 02:00 बजे से शाम 05:20 बजे तक एग्जाम होंगे। संत अलोइस इंटर कॉलेज, पुरुलिया रोड रांची, संत अन्ना इंटर कॉलेज रांची, संत जॉन इंटर कॉलेज रांची में परीक्षा केंद्र बनाए गये हैं। परीक्षा केन्द्र पर कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा का आयोजन कराने एवं विधि-व्यवस्था दुरुस्त रखने के खयाल से रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा और पुलिस कप्तान किशोर कौशल के निर्देश पर फोर्स एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किये गये हैं। परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स एवं उनके अभिभावक परीक्षा केन्द्र पर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की कोशिश कर सकते हैं। इस आशंका को देखते हुए रांची के सदर एसडीएम ने धारा-144 लगाने का आदेश जारी किया है। धारा-144 इन परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में जारी की गयी है। यह निषेधाज्ञा दिनांक 01.08.2023 से 08.08.2023 तक प्रत्येक दिन भोर के 06:45 बजे से रात के 08.20 बजे तक प्रभावी रहेगा।

निशेधाज्ञा के दौरान इन निम्नलिखित बातों का रखना है ख्याल

  1. पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/ कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर)।
  2. किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना।
  3. किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
  4. किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे- लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।
  5. किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करना।

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