RANCHI : आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण के मामले में झारखंड हाई कोर्ट की डबल बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले से जुड़े सभी पक्ष के वकीलों का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने शुक्रवार को अपना ऑर्डर रिजर्व किया है। गौरतलब है कि सवर्णों को आरक्षण देने की मांग को लेकर रंजीत कुमार साहा और अन्य की ओर से कोर्ट के डबल बेंच में अपील दायर की थी।
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सिंगल बेंच ने 2019 के पहले की नियुक्ति में लाभ नहीं देने का दिया था आदेश
इससे पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अपने आदेश में कहा था कि 2019 में सवर्णों को आरक्षण दिए जाने का कानून लागू किया गया है। इसलिए 2019 से पहले हुई नियुक्ति में इस आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने जेपीएससी को दोबारा विज्ञापन निकालने का निर्देश दिया था।
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21 जनवरी को सिंगल बेंच ने दिया था निर्णय
विदित हो कि जेपीएससी ने सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर की वैकेंसी के लिए 2019 में विज्ञापन जारी किया था। इसके तहत सिविल इंजीनियर के पद पर 542 और मैकेनिकल इंजीनियर के पद पर 92 अभ्यर्थी शामिल थे। प्रार्थी रंजीत कुमार साह ने असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देते हुए झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले 21 जनवरी को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया था।
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