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रूपा तिर्की मौत मामला : इन अधिकारियों के खिलाफ FIR का आदेश

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RANCHI : दिवंगत महिला थानेदार रूपा तिर्की मौत मामले में रांची के स्पेशल SC-ST कोर्ट सख्‍त। कोर्ट ने पंकज मिश्रा, रांची के सिटी एसपी, तत्कालीन साहिबगंज डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा और रांची SC-ST के थाना प्रभारी पर भी SC-ST थाने में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश रूपा तिर्की की मां पद्मावति उरांव की शिकायत पर दिया है। आदेश में कोर्ट की तरफ से CRPC की धारा 153 (3) के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। रूपा तिर्की की मौत के बाद वायरल ऑडियो मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने इसे गंभीर माना और यह आदेश है।
यहां याद दिला दें कि रूपा तिर्की की मौत के बाद दो ऑडियो वायरल हुआ था।

पहला ऑडियो रूपा तिर्की और उसके बॉयफ्रेंड शिव कुमार कनौजिया के बीच हुये बातचीत का था, वहीं दूसरा ऑडियो डीएसपी पीके मिश्रा और एक शख्स का था। इस ऑडियो में DSP पीके मिश्रा रूपा तिर्की को गाली और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। केस दर्ज होने के मामले में CM के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने बताया कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। किस तरह के वायरल ऑडियो पर केस दर्ज करने की बात कही गई है, मुझे नहीं पता। हम कोर्ट के आदेश का सम्‍मान करते हैं।

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