मुंबई : बंबई हाईकोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती को जमानत दे दी है। इसके बाद रिया की रिहाई हो सकती है। लेकिन रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को फिलहाल जेल में ही रहना होगा, क्योंकि उन्हें जमानत नहीं मिली।
कोर्ट ने रखी है कई शर्त
कोर्ट ने कहा- रिया को जेल से रिहा होने के बाद अपना पासपोर्ट जमा करवाना होगा। वे बिना इजाजत विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगी। यदि वे ग्रेटर मुंबई से बाहर जाती हैं तो उन्हें इससे पहले जांच अधिकारी को इस बारे में सूचित करना होगा। साथ ही पुलिस स्टेशन में 10 दिन के दौरान अपनी मौजूदगी दर्ज करवानी होगी। रिया को लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली। इससे पहले, सेशन कोर्ट ने छह अक्टूबर को रिया की ज्यूडिशियल कस्टडी 14 दिन और यानी 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। एक महीने से जेल में बंद रिया ने लोअर कोर्ट से दो बार अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में अपील की थी।
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अब्दुल बासित की बेल याचिका खारिज
सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के सिलसिले में सामने आए ड्रग्स कनेक्शन में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 8 सितंबर को रिया को गिरफ्तार किया था। उन्हें भायखला जेल में रखा गया है। वहीं, सैम्युल मिरांडा और दीपेश सावंत को भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दी है। जबकि अब्दुल बासित की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
एनसीबी ने कोर्ट में लगाए थे आरोप
एनसीबी ने कोर्ट में कहा था कि रिया और शोविक ड्रग्स सिंडिकेट के एक्टिव मेंबर हैं और कई हाई सोसाइटी लोगों और ड्रग्स सप्लायर्स से जुड़े हैं। दोनों पर धारा 27A लगाई गई है, इसलिए इन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। रिया ने ड्रग्स खरीदने की बात कबूल की है। उन्होंने माना कि ड्रग्स खरीदने के लिए सैमुएल मिरांडा, दीपेश सावंत और शोविक से कहा था।
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