रांची : बीजेपी विधायक दल के नेता Babulal मरांडी को बड़ी राहत। विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई पर लगी रोक। दल-बदल मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। हाईकोर्ट ने बीजेपी की वह याचिका सुनवाई के लिए स्वीकृत कर ली है, जिसमें उन्होंने स्पीकर के सुओ मोटो संज्ञान लेने को चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट ने गुरुवार 17 दिसंबर को मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक हाईकोर्ट में मामला रहेगा, तब तक स्पीकर दल बदल मामले की सुनवाई नहीं करेंगे।
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Babulal मामले में विधानसभा को जवाब देने का निर्देश
बीजेपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मामले में विधानसभा को नोटिस और जवाब देने का निर्देश भी दिया है। दोनों मामलों पर अब 13 जनवरी को सुनवाई। बीजेपी ने बाबूलाल की प्रतिपक्ष के नेता के रूप में मान्यता नहीं दिए जाने को चुनौती दी है।
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