Kohramlive : RBI ने ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों का सही से पालन ना करने की वजह से इस बैंक पर मोटा जुर्माना ठोका है। RBI ने जानकारी सांझा करते हुए कहा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया(CBI) ने ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों का सही से पालन किया है। जिस कारण उस पर 84.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है। RBI की तरफ़ से बैंक पर यह जुर्माना धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग से संबंधित मानदंडों के कुछ प्रावधानो का पालन नही करने की वजह से लगाया गया है। हालांकि इस फैसले का बैंक के ग्राहकों पर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। ग्राहकों को बैंक की तरफ से मिलने वाली सर्विस पहले की तरह ही जारी रहेंगी।
RBI ने वित्तीय स्थिति के लिए पर्यवेक्षण से जुड़े मूल्यांकन के लिए वैधानिक निरक्षण किया था। जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया(CBI) ने कर्जदाताओं के सांझा प्लेटफ़ॉर्म (JFL) खातों को फ्रॉड घोषित कर दिया है, लेकिन 7 दिनों के भीतर इसकी रिपोर्ट RBI तक नहीं भेजी है। वहीं इस बैंक ने अपने ग्राहकों से एसएमएस अलर्ट की फीस समान आधार पर लिया था, जबकि शुल्क वास्तविक उपयोग के आधार पर लेना था।
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