Kohramlive : RBI ने TDCC (Thane District Central Co-Op Bank Ltd) बैंक पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक के एक निदेशक को ऋण मंजूर कर बैंकिंग नियमों के कथित उल्लंघन के लिए ये जुर्माना लगाया गया है। RBI ने यह जानकारी शुक्रवार को मुख्य महाप्रबंधक योगेश दयाल के द्वारा दी। रिजर्व बैंक ने बीते 28 नवंबर को जारी आदेश में बैंकिंग नियमन (बीआर) कानून, 1949 की धारा 20 और 56 के उल्लंघन के लिए TDCC बैंक पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। RBI की विज्ञप्ति में कहा कि, ” राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की तरफ से 31 मार्च, 2022 तक की फाइनेंसियल स्थिति के संदर्भ में बैंक के स्टेटुटरी इंस्पेक्शन और इंस्पेक्शन रिपोर्ट और सभी संबंधित पत्राचार की जांच से पता चला कि TDCC बैंक ने अपने एक निदेशक को ऋण मंजूर किया था। इसके बाद बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी भी किया गया।”
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