कोहराम लाइव डेस्क : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र के नासिक स्थित इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक से पैसे की निकासी पर फिलहाल रोक लगा दी है। निकासी पर पाबंदी छह महीने के लिए है। बैंक का कारोबारी समय समाप्त होने के बाद आरबीआई ने बुधवार से ही यह रोक लगाई है। बैंक ने एक बयान में स्पष्ट किया है कि उक्त बैंक के 99.88 फीसदी जमाकर्ता ‘डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) बीमा योजना के दायरे में हैं। पाबंदियों के साथ बैंक अपना बैंकिंग कारोबार पहले की तरह करने के लिए स्वतंत्र है। वित्तीय स्थिति में सुधार तक रहेगी यह पाबंदी। केंद्रीय बैंक भविष्य में परिस्थिति के हिसाब से निर्देशों में संशोधन कर सकता है।
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नकदी की स्थिति को देखते हुए किया गया निर्णय
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया है कि उक्त बैंक की मौजूदा नकदी की स्थिति को देखते हुए जमाकर्ताओं को बचत या चालू खाता अथवा अन्य किसी भी खाते से जमा राशि निकालने की अनुमति नहीं होगी। ग्राहक जमा के एवज में कर्ज का निपटान कर सकते हैं जो कुछ शर्तों पर निर्भर है।
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बीमा दावा रकम प्राप्त करने का हक
आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि बीमा योजना के तहत बैंक का हर डिपॉजिटर अपनी 5 लाख रुपये तक की जमा राशि पर जमा बीमा दावा रकम डीआईसीसी से प्राप्त करने का हक रखता है।














