Kohramlive Desk: RBI ने दो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुणे स्थित कुडोस फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और मुंबई स्थित क्रेडिट गेट का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। दोनों एनबीएफसी लोन देने के मामले में नियामकीय चूक में शामिल थे। RBI ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द (CoR) होने के बाद दोनों एनबीएफसी (NBFC) गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (NBFI) का कारोबार नहीं कर सकते। केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘… एनबीएफसी (NBFC) के पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया गया है। पंजीकरण तीसरे पक्ष के ऐप के माध्यम से डिजिटल ऋण परिचालन के काम में आउटसोर्सिंग और उचित व्यवहार गतिविधियों को लेकर आरबीआई के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कारण रद्द किया गया है।’

RBI के मुताबिक, उपरोक्त दोनों एनबीएफसी अधिक ब्याज वसूलने से संबंधित मौजूदा नियमों का भी पालन नहीं कर रही थीं। साथ ही लोन रिकवरी को लेकर ग्राहकों का अनुचित उत्पीड़न किया था। फरवरी की शुरुआत में आरबीआई ने क्रेजीबी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर 42.48 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। क्रेजीबी के रिकवरी एजेंट की तरफ से लोन कलेक्शन के समय ग्राहकों को परेशान करने की बात सामने आई थी।
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