Ranchi : रांची जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि 8 अप्रैल तक हर हाल में मान्यता के लिये आवेदन करना होगा, अन्यथा नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। जरूरत पड़ी तो ऐसे स्कूलों को बंद भी कराया जा सकता है। यह निर्देश रांची के DC Manjunath Bhajantri के आदेश पर जारी किया गया है। रांची जिले के सभी गैर मान्यता प्राप्त निजी/गैर सरकारी विद्यालयों को आवेदन करना होगा। यह आदेश उन विद्यालयों पर लागू होगा जहां कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाई संचालित हो रही है।
विद्यालयों को 8 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन जमा करना अनिवार्य होगा। विद्यालय संचालक विभागीय पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का लिंक: https://rte.jharkhand.gov.in पोर्टल से ही यूजर मैनुअल मान्यता प्रमाण-पत्र का प्रारूप डाउनलोड किया जा सकता है। DC ने सभी स्कूल संचालकों और प्राचार्यों से अपील की है कि इस निर्देश को गंभीरता से लें। समय सीमा के भीतर आवेदन करें। विद्यालयों का संचालन नियमों के अनुरूप सुनिश्चित करें, ताकि विद्यार्थियों के शैक्षणिक हित सुरक्षित रह सकें।
DC ने कहा इन जानकारियों को अपलोड करना जरूरी
आवेदन करते समय विद्यालयों को कई जरूरी जानकारियां अपलोड करनी होंगी, जैसे, आधारभूत संरचना की जानकारी, योग्य शिक्षकों का विवरण, छात्र नामांकन का रिकॉर्ड, सुरक्षा व्यवस्था एवं शौचालय और पेयजल की सुविधा, सभी विवरण सही और अद्यतन रूप में अपलोड करना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन ने साफ किया है तय तिथि तक आवेदन नहीं करने वाले विद्यालयों पर कार्रवाई होगी। अधिसूचना संख्या 1291, दिनांक 11 मई 2011 की कंडिका-12(6) के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी। जरूरत पड़ने पर विद्यालय को बंद भी किया जा सकता है।
रांची जिला प्रशासन ने नागरिकों के लिए शिकायत दर्ज कराने हेतु व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है।
- अबुआ साथी (जन शिकायत) : 9430328080
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