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खनिज विकास निगम लिमिटेड कार्यालय में सभी कर्मियों की उपस्थिति अनिवार्य, आदेश जारी

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रांची : खनिज विकास निगम लिमिटेड कार्यालय में कर्मियों की शत प्रतिशत उपस्थिति को लेकर आदेश जारी किया है। इसको लेकर 27 मई को अधिसूचना जारी की गई है। बताया गया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए निगम ने रोस्टर व्यवस्था कायम की थी। जिसके अनुरूप कर्मियों को आना था। मगर इस दौरान देखा गया कि रोस्टर के अनुरूप कार्य दिवस पर कर्मी छुट्टी मना रहे थे। जिस कारण कार्यालय में कर्मियों की उपस्थिति ना के बराबर रही। जिसका असर झारखंड राज्य खनिज विकास निगम के कार्य पर पड़ रहा था। इसी को देखते हुए निगम ने रोस्टर व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया। साथ ही सभी कर्मियों की उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया।

खनिज विकास निगम लिमिटेड
खनिज विकास निगम लिमिटेड

इस दौरान कर्मियों को निम्न गाइडलाइन का पालन करना होगा

  • ऑफिस में फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य
  • कार्यालय में एक स्थान पर 5 या उससे अधिक कर्मी एकत्रित नहीं होंगे
  • कार्यस्थल पर गुटखा, तंबाकू का सेवन कर इधर-उधर थूंकना प्रतिबंधित
  • आरोग्य सेतु का उपयोग अनिवार्य
  • निगम परिसर के अंदर बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित
  • अति आवश्यक कार्य से बाहरी व्यक्तियों को कार्यालय के अंदर पदाधिकारी की अनुमति के बाद ही प्रवेश
  • मुख्य द्वार पर सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश की व्यवस्था
  • कार्यालय में ड्यूटी के दौरान कर्मियों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सख्‍ती से करने को कहा गया।
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