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इन गाड़ियों को नहीं मिलेगा तेल, किस रोज से, जानें…

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Kohramlive : दिल्ली की सड़कों पर घुमड़ते काले बादल, हर सांस के साथ घुलता जहर और धुंध में गुम होती सुबहें… धुयें की चादर में लिपटे दिल्ली को अब इस जहरीली हवा से बचाने के लिहाज से सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। एक ऐसा फैसला जो शहर की फिजाओं को बदलेगा। 1 अप्रैल से नया नियम लागू होने वाला है। अब जिन गाड़ी मालिकों के पास प्रदूषण प्रमाण पत्र ( polution certificate ) (PUC) नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा। शहर के 500 पेट्रोल पंपों पर नई तकनीक से लैस उपकरण लगाये जा रहे हैं, जो उन वाहनों की पहचान करेंगे जिनका PUC प्रमाण पत्र समाप्त हो चुका है। इन गाड़ियों को तुरंत डिफाल्टर घोषित कर दिया जायेगा और पेट्रोल पंप का स्टाफ उन्हें ईंधन देने से मना कर देगा।

कैसे होगी पहचान? (polution certificate)

यह तकनीक सीधे एक केंद्रीय डेटाबेस से जुड़ी होगी, जो गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर उनके PUC स्टेटस की जांच करेगा। अगर किसी वाहन का प्रमाण पत्र खत्म हो चुका है, तो पंप कर्मियों को तुरंत सूचना मिल जायेगी और वह वाहन मालिक को ईंधन देने से रोक देंगे। दिल्ली सरकार ने 15 साल पुरानी गाड़ियों पर सख्त निगरानी शुरू कर दी है। बढ़ते प्रदूषण को काबू में करने के लिये नये-नये नियम बनाये जा रहे हैं, ताकि दिल्ली की हवा में फिर से ताजगी लौट सके।

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