Kohramlive : ITR को लेकर अपडेट सामने आई है। हर साल सरकार की ओर से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए एक तारीख निर्धारित की जाती है. वहीं अगर कोई टैक्सपेयर्स इस निर्धारित तारीख तक टैक्स नहीं दाखिल कर पाता है तो उस पर जुर्माना भी लग सकता है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अगर आप 31 जुलाई 2023 (व्यक्तिगत आईटीआर) से पहले अपना आईटीआर फाइल करते हैं, तो कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। 31 जुलाई 2023 के बाद रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माने की सीमा बढ़ाकर 5,000 रुपये की जाएगी। हालांकि, छोटे करदाताओं को राहत के तौर पर आयकर विभाग ने कहा है कि अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है तो देरी के लिए लगाया जाने वाला अधिकतम जुर्माना केवल 1,000 रुपये होगा। वहीं अगर कोई 31 दिसंबर 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करता है तो लेट फाइलिंग के तौर पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा लेकिन इसके बाद अगर कोई वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करता है तो लेट फाइलिंग के तौर पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे में जुर्माना राशि से बचने के लिए समय पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करें।
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