BIHAR : कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए बिहार सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन का ऐलान करते हुए कहा कि कैबिनेट के प्रस्ताव पर हमने आज लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है और लॉकडाउन की विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दिया गया है।
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लॉकडाउन के दौरान के नियम
- लॉकडाउन की घोषणाके साथ ही बिहार में स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों को भी बंद रखने का निर्देश दिया गया है।
- शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा हॉल भी नहीं खुलेंगे। पार्क और जिम भी बंद रहेंगे। वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
- अनावश्यक आवागमन पर प्रतिबंधरहेगा, बिना वजह घूमते हुए पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया गया है
- सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।
- विवाह में 50 से अधिक लोग नहीं शामिल हो पाएंगे।डीजे पर भी प्रतिबंध रहेगा।
- अंतिम संस्कार व श्राद्ध में भी 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
- सभी डीएम को चिन्हित स्थानों पर आइसोलेशन सेंटर और सामुदायिक किचन बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
- राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में अनाज देने का आदेश दिया गया है।
- लॉकडाउन के दौरान सभी आवश्यक सेवाएं खुली रहेंगी। दवा की दुकानें, अस्पताल, एंबुलेंस, सरकार की ओर से लिए गए वाहन को छूट रहेगा।
- सब्जी बेचने वाले सुबह सात बजे से सुबह 11 बजे तक ही घूम-घूम कर बिक्री करसकेंगे।
- पब्लिक ट्रांस्पोर्ट 50 फीसदी क्षमता के साथ ही चलेगी, लेकिन इसमें वही लोग सफर कर सकेंगे जो विमान या रेल की यात्रा करने वाले हों।
- सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे।
- बैंकिंग, बीमा, एटीएम संबंधित प्रतिष्ठान को कुछ छूट रहेगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम प्रतिष्ठान, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट रहेगी। कृषि से जुड़े कार्य को छूट रहेगी।
- लॉकडाउन के दौरानपार्कों को भी बंद रखा जाएगा।
- स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण, अनुसंधान जैसे तमाम संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
- रेस्तरां को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। वहीं, जरूरी सामानों की दुकानों को पाबंदियों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है।
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यहां याद दिला दें कि बिहार में कोरोना बेकाबू होते जा रहा है। संक्रमण के बढ़ते रफ्तार को लेकर सोमवार को पटना हाइकोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि सरकार संक्रमण रोकने में नाकाम है।
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