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बहुचर्चित हाथरस कांड में एक को आजीवन कारावास…देखें

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Kohramlive : यूपी के बहुचर्चित हाथरस कांड में 900 दिन बाद फैसला आया है। मुख्य आरोपी संदीप को कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या व एससी एसटी एक्ट में दोषी करार दिया है। आरोपी संदीप ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, 50 हजार का जुर्माना लगाया है। हाथरस की स्पेशल एससी-एसटी कोर्ट त्रिलोक पाल सिंह की अदालत से 2 मार्च को यह फैसला आया है। इससे पहले कोर्ट ने चारों अभियुक्तों में से एक को दोषी पाया था। इस केस से रेप के आरोप हटा लिए गए हैं। अदालत ने चार में से तीन आरोपियों लव-कुश, रामू और रवि को बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने हाईकोर्ट जाने की बात कही है।

Hathras kand Life imprisonment to Sandeep there was ruckus after burning  dead body at midnight - हाथरस कांड में संदीप को आजीवन कारावास, आधी रात शव  जलाने के बाद मचा था बवालआरोपी संदीप को आजीवन कारावास, तीन आरोपियों को कोर्ट ने किया बरी

UP के हाथरस केस में एक आरोपी दोषी करार दिया गया है जिसे सजा सुनाई गई है

क्या था मामला 

हाथरस के चंदपा इलाके के एक गांव में 14 सितंबर 2020 को अनुसूचित जाति की एक युवती के साथ दरिंदगी हुई थी। गांव के ही चार युवकों ने दुष्कर्म किया था और उसकी गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया था। 29 सितंबर 2020 में युवती ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया था। पुलिस ने युवती के बयान के आधार पर चारों अभियुक्त संदीप, रवि, रामू व लवकुश को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की विवेचना सीबीआई ने की थी। सीबीआई ने चारों अभियुक्तों संदीप, रवि, रामू व लवकुश के खिलाफ आरोपत्र विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) के न्यायालय में दाखिल किया था। सीबीआई ने आरोप पत्र धारा 302, 376 ए, 376 डी, व एससी-एसीटी एक्ट के तहत दाखिल किया था। सीबीआई ने 67 दिनों तक विवेचना की।

हाथरस कांड के बाद देशभर में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए थे (फोटो-PTI)

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