Gumla : चाचा को मौत के घाट उतार देने वाले भतीजे प्रकाश तिर्की को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर अलग से 1 साल की सजा भुगतनी पड़ेगी। यह सजा गुमला सिविल कोर्ट के ADJ वन दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने सुनाई। साल 2017 में 6 जुलाई को प्रदीप उरांव ने अपने चचेरे भाई प्रकाश तिर्की के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में उसने इस बात का जिक्र किया था कि घटना के दिन वह किसी काम से बाहर गया था, शाम को घर लौटा तो उसने देखा कि उसका चचेरा भाई प्रकाश उसके घर से बेताहाशा भाग रहा है। पिता चोइयो उरांव की चीख पर वह घर के अंदर गया तो पाया उनके पिता खून से लथपथ हैं। उनकी टांगी से मारकर हत्या कर दी गई। जमीन हड़पने की नीयत से प्रकाश ने अपने चाचा का खून कर दिया था।
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