RANCHI : सामान्य रूप से भी थानों में आरोपियों से पूछताछ के दौरान बदसलूकी की खबरें आती रहती हैं। इससे मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। इसे ही ध्यान में रखते हुए झारखंड के थानों में भी अब वकील की सुविधा की व्यवस्था झालसा की तरफ से की जाएगी। थानों में पुलिस से मानवाधिकार का पालन कराने के लिए वकीलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। पूछताछ और हिरासत में लिए गए लोगों से बदसलूकी होने पर थाना प्रभारी जिम्मेदार माने जाएंगे। झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
झालसा के पैनल एडवोकेट देंगे कानूनी मदद
वकील झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के पैनल एडवोकेट होंगे। ये थानों में हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार लोगों को तत्काल कानूनी मदद करेंगे। झालसा ने अपने 96 पैनल वकीलों को थानों में प्रतिनियुक्त करने का निर्णय लिया है। झालसा ने सभी जिलों के विधिक सेवा प्राधिकार को इसे सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है।
बोर्ड लगाकर दी जाएगी अधिकारों की जानकारी
थानों, सिविल कोर्ट, जेल, प्रोवेशन होम आदि स्थानों पर बोर्ड लगाया जाएगा। इसमें संविधान प्रदत्त कानूनी अधिकारों की पूरी जानकारी दी जाएगी। झालसा के अनुसार पूछताछ या फिर किसी अपराध में गिरफ्तार अपराधी को कानूनी सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता है। न ही थाने लाए गए किसी व्यक्ति को फोन पर किसी से बातचीत से रोका जा सकता है। ऐसा करना कानूनन अपराध है।
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